सहकर्मी पर जानलेवा हमला: हैड कांस्टेबल बलवीर सिंह राज्य सेवा से बर्खास्त

प्रमुख संवाद, 07 जनवरी।


कोटा शहर पुलिस ने विभागीय अनुशासन और गरिमा को बनाए रखने हेतु सख्त कदम उठाते हुए थाना गुमानपुरा में तैनात हैड कांस्टेबल बलवीर सिंह (क्रमांक 144) को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

घटना का विवरण:
दिनांक 04 जनवरी 2025 को, थाना गुमानपुरा में तैनात हैड कांस्टेबल बलवीर सिंह ने नशे की हालत में अपने सहकर्मी हैड कांस्टेबल सुन्दर सिंह पर लोहे की हथौड़ी से जानलेवा हमला किया। इस हमले में सुन्दर सिंह को गंभीर चोटें आईं। घटना के संबंध में थाना गुमानपुरा में अभियोग संख्या 05/2025 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 121(1), 132, 109(1) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

कार्रवाई:
घटना के तुरंत बाद, बलवीर सिंह को दिनांक 05 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया गया और 06 जनवरी 2025 को निलंबित कर दिया गया। इसके पश्चात, पुलिस विभाग द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 19(2) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री बलवीर सिंह को 07 जनवरी 2025 को राज्य सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

विभागीय रुख:
पुलिस विभाग एक अनुशासित और जिम्मेदार संस्था है। इस घटना ने विभागीय अनुशासन और मर्यादा को गहरी ठेस पहुंचाई है। किसी भी कर्मचारी द्वारा इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति न केवल विभाग की साख पर प्रभाव डालती है, बल्कि समाज में पुलिस की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। अनुशासन बनाए रखने और विभागीय गरिमा की रक्षा हेतु यह कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर, डॉ. अमृता दुहन ने कहा, “इस प्रकार के गंभीर कृत्यों को विभाग में सहन नहीं किया जाएगा। पुलिस बल की विश्वसनीयता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए भविष्य में भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।”


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