Written by : प्रमुख संवाद
कोटा: 22 जुलाई 2025। शहर। जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन (IPS) ने बताया कि थाना आरकेपुरम के हिस्ट्रीशीटर शिवा उर्फ बटला उर्फ शिवराज पुत्र प्रहलाद गुर्जर (उम्र 24 वर्ष, निवासी दौलतगंज, कोटा) के विरुद्ध राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 2006 (संशोधित 2008) की धारा 3 के तहत कार्रवाई करते हुए राजपासा के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है।
शिवराज के विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट कोटा राज के समक्ष इस्तगासा पेश किया गया था, जिस पर 21 जुलाई 2025 को निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए। आदेश की पालना में आज उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
वर्ष 2019 से अब तक शिवराज ने कोटा शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 19 संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, जिनमें भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) के अध्याय 16 व भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अध्याय 6, 11, 17, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट, तथा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज हैं। उसके आपराधिक कृत्यों से आमजन में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था।