38 किलो गांजा तस्करी मामला: मुख्य आरोपी को 15 साल का कठोर कारावास, 1.50 लाख जुर्माना

Written by : प्रमुख संवाद


कोटा, 24 अप्रैल। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस, कोटा ने अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को 15 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,50,000 के जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि दिनांक 27 जुलाई 2020 को थाना मंडाना, कोटा ग्रामीण पुलिस द्वारा एनएच-52 पत्थर मंडी रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करते हुए गिर पड़ा। तलाशी लेने पर उसकी मोटरसाइकिल पर बंधे कट्टे में अवैध गांजा बरामद हुआ।

आरोपी की पहचान हुसैन पुत्र नसरूशाह निवासी मंडाना, कोटा ग्रामीण के रूप में हुई। पुलिस ने कट्टे से कुल 19 पैकेट बरामद किए, जिनमें गांजे का कुल शुद्ध वजन 38 किलोग्राम पाया गया। मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

जांच के दौरान सहआरोपी वसीम उर्फ राजा, हसन अली एवं रईस खान के खिलाफ भी धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 157 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किए गए।

सभी पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने मुख्य आरोपी हुसैन को दोषी मानते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में सहआरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

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