राजस्थान SIR अपडेट: 41.85 लाख नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटे, 11 लाख मतदाताओं को नोटिस, 15 जनवरी तक दावा-आपत्ति का अवसर

Written by : Sanjay kumar


जयपुर, 16 दिसम्बर 2025।

राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – SIR) के तहत हटाए गए मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया में कुल 41.85 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न कारणों से मतदाता सूची से हटाए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने यह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की है, ताकि नागरिक स्वयं अपने नाम की स्थिति की जांच कर सकें।

निर्वाचन विभाग द्वारा अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत तथा पहले से अन्य स्थान पर पंजीकृत (ऑलरेडी एनरोल्ड) मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी जारी की गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में हटाए गए हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। यदि किसी मतदाता को अपने नाम हटाए जाने पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित तिथि तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा या आपत्ति दर्ज करा सकता है।

11 लाख मतदाताओं की मैपिंग लंबित

करीब 11 लाख मतदाता ऐसे हैं, जिनकी मैपिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इन मतदाताओं को एसडीएम स्तर से नोटिस जारी किए जाएंगे। यह वे मतदाता हैं, जो पिछली SIR प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे या उस समय अपने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे। नोटिस प्राप्त होने के बाद संबंधित मतदाता आवश्यक प्रमाण पत्र जमा कराकर मतदाता सूची में अपना नाम पुनः दर्ज करा सकेंगे।

बूथ स्तर तक तैयार हुई ड्राफ्ट सूची

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट राज्य के सभी 41 जिलों, 199 विधानसभा क्षेत्रों और 61,136 मतदान केंद्रों के स्तर पर तैयार की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ भी साझा की जाएगी, ताकि समय रहते आपत्तियां और सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

नए मतदाताओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जिन नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र भरकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही वे युवा, जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 अथवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, वे अग्रिम रूप से फॉर्म-6 भरकर मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अंतिम निर्णय से पहले सुनवाई अनिवार्य

SIR नियमों के अनुसार किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से हटाने से पहले उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। संबंधित एसडीएम या तहसीलदार द्वारा लिखित आदेश जारी किया जाएगा, जिसके विरुद्ध मतदाता कलक्टर और तत्पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और विश्वसनीय बनाना है, ताकि किसी भी पात्र नागरिक के मतदान अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।


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