‘जीरो टॉलरेंस’ का बुलडोजर एक्शन: कोटा में हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा का अवैध साम्राज्य ध्वस्त

Written by : प्रमुख संवाद


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कोटा, 18 जनवरी

राजस्थान के कोटा जिले में अपराध और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति एक बार फिर सख्ती के साथ सामने आई। सांगोद क्षेत्र में नगर पालिका प्रशासन ने हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

नगर पालिका प्रशासन के अनुसार, आदिल मिर्जा ने सांगोद नगरपालिका क्षेत्र के अमृतखेड़ी गांव में करीब 225 गज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर आलीशान मकान का निर्माण कर रखा था। नियमों के तहत पहले ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा कर तीन दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन तय समयसीमा में निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन ने कठोर रुख अपनाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान आदिल मिर्जा के साथ-साथ उसके रिश्तेदार के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया।

किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर कई थानों के थानाधिकारी, भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से संपन्न कराई गई।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध अतिक्रमण, आपराधिक गतिविधियों और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। किसी भी प्रभाव या दबाव में आकर कानून से समझौता नहीं किया जाएगा।


पूरा मामला संक्षेप में

कोटा जिले में फायरिंग और गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा की अवैध संपत्तियों को पुलिस ने पहले ही चिह्नित कर लिया था। सांगोद तहसील के अमृतखेड़ी गांव में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को हटाने के निर्देश दिए गए थे। समय सीमा पूरी होने के बाद, पुलिस की मौजूदगी में नगर पालिका प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया।


कौन है हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा?

  • निवासी: मोडक क्षेत्र, कोटा
  • उम्र: 45 वर्ष
  • अपराध की शुरुआत: 1996 (नाबालिग अवस्था)
  • दर्ज मुकदमे: कुल 34 मामले
  • प्रमुख धाराएं: फायरिंग, जानलेवा हमला, एससी-एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट
  • हालिया स्थिति: 11 जनवरी को पुलिस पर फायरिंग के बाद गिरफ्तार
  • पिछले एक महीने में: 4 नए आपराधिक मामले दर्ज

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