Written by : प्रमुख संवाद
कोटा, 18 मार्च।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस, कोटा ने अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा की तस्करी के एक गंभीर मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 03 अप्रैल 2023 को थाना मंडाना, कोटा ग्रामीण पुलिस ने एन.एच. 52 मंडाना बाईपास पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध सफेद कार (होंडा सिटी, नंबर PB 10 HU 4239) को रुकवाया। तलाशी के दौरान वाहन में सवार तीन व्यक्तियों के कब्जे से दो कट्टों में 104 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम डोडाचूरा बरामद किया गया।
पूछताछ में आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई—
- दलजीत सिंह, निवासी बाबा दीप सिंह नगर, थाना डुगरी, लुधियाना (पंजाब)
- रमनप्रीत सिंह, निवासी पमाली, थाना जोधा, जिला लुधियाना (पंजाब)
- अनिल चौहान, निवासी निर्मल नगर, थाना डुगरी, जिला लुधियाना (पंजाब)
पुलिस ने मादक पदार्थ जब्त कर विस्तृत अनुसंधान के पश्चात तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत तथा सह-अभियुक्त श्याम सिंह (निवासी दसोरिया, गरोठ, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश) के विरुद्ध धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 10 गवाहों के बयान एवं 99 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों मुख्य आरोपियों—दलजीत सिंह, रमनप्रीत सिंह एवं अनिल चौहान—को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
वहीं, सह-अभियुक्त श्याम सिंह को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया।
