Written by : Sanjay kumar
नई दिल्ली, 19 मई। सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने अपने पूर्व आदेश में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने डॉग लवर्स की ओर से दाखिल याचिकाओं को स्वीकार करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि पहले जारी निर्देश प्रभावी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी आदेश यथावत बने रहेंगे। अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण को बरकरार रखा है।
डॉग लवर्स की ओर से अदालत से आग्रह किया गया था कि सार्वजनिक परिसरों से कुत्तों को हटाने के आदेशों में संशोधन किया जाए, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी को लेकर पहले जारी दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा।
इस निर्णय को सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन केंद्रों पर आने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
