नशा कारोबार पर डबल वार: मां–बेटे के घर पर बुलडोजर, 360 किलो डोडा पोस्त केस में 20 साल की सजा

Written by : प्रमुख संवाद

कोटा, 5 जून 2026।


कोटा में नशे और अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस–प्रशासन का सख्त रुख

कोटा में नशे के कारोबार और अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन ने दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। इन कार्रवाइयों से क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है।


पहला मामला: अवैध कब्जे पर बुलडोजर, मां–बेटे के पक्के मकान ध्वस्त

कोटा ग्रामीण पुलिस ने सीमलिया थाना क्षेत्र में नशे के कारोबार और अवैध कब्जों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

इस कार्रवाई में आरोपित मां–बेटे सुगना बाई और धीरज के सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

पुलिस, प्रशासन और सीएडी विभाग की संयुक्त टीम ने एनएच-52 के समीप नहर किनारे स्थित सीएडी विभाग की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान करीब 1.5 बीघा भूमि से कब्जा हटाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। इसी भूमि पर बने दो पक्के मकानों को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।

इस कार्रवाई का नेतृत्व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने किया। उन्होंने बताया कि नशे के कारोबार और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।


दूसरा मामला: 360 किलो डोडा पोस्त बरामद, आरोपी को 20 वर्ष की सजा

नशे के कारोबार से जुड़े एक अन्य गंभीर मामले में एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने कठोर निर्णय सुनाते हुए एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला वर्ष 2020 का है, जब अनंतपुरा थाना पुलिस ने रानपुर रीको क्षेत्र स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 24 कट्टों में रखा करीब 360 किलो डोडा पोस्त बरामद किया था।

इस मामले में कालू गुर्जर और हरिशंकर मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों और 178 दस्तावेजों के माध्यम से मजबूत साक्ष्य पेश किए।

विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय की पैरवी में न्यायालय ने कालू गुर्जर को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।


Pramukh Samvad

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