Written by : प्रमुख संवाद
कोटा, 28 दिसम्बर 2025।
उपभोक्ता कानून तभी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं जब उपभोक्ता स्वयं अपने अधिकारों और संरक्षण कानूनों के प्रति जागरूक हों। देश में बड़ी संख्या में उपभोक्ता आज भी कानूनों की जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यह विचार कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (CCI) के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. अनंत शर्मा ने स्टेशन रोड स्थित एक होटल में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

डॉ. अनंत शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून आमजन के हित में बनाए गए हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में इनका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे खरीदारी, सेवाओं और अनुबंधों से जुड़े अपने अधिकारों को समझें और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी मंचों का निर्भीक होकर उपयोग करें।
कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा CRT के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के 20 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का उद्घाटन कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जागरूकता समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करती है तथा यह स्वस्थ बाजार व्यवस्था की नींव है।
कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन उपस्थित रहे। वहीं मंच पर नेशनल वाइस चेयरमैन डॉ. अरुण कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रीति प्रमोदराय पांडया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एम. सेल्वराज सहित अनेक राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे। संगोष्ठी की अध्यक्षता CCI प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट ज्योति गौड़ ने की।
संगोष्ठी के दौरान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, शिकायत निवारण प्रक्रिया, डिजिटल लेन-देन में उपभोक्ता सुरक्षा, भ्रामक विज्ञापनों से बचाव तथा उपभोक्ता आयोगों की भूमिका जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही शोषण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है।
कार्यक्रम के समापन पर यह संकल्प लिया गया कि उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझ सके और उनका प्रभावी उपयोग कर सके।
