राजस्थान पंचायत–निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने दी सख्त समय सीमा, 15 अप्रैल 2026 तक पूरी करनी होगी चुनाव प्रक्रिया

Written by : Sanjay kumar


जयपुर, 14 नवम्बर 2025

राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनावों को समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि 15 अप्रैल 2026 तक संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन से जुड़ी लगभग 450 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुनाया।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक सभी जिलों में परिसीमन प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए, ताकि चुनाव की घोषणा और मतदान में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक देरी न हो सके। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि परिसीमन संबंधी कार्यवाही को अब आगे चुनौती नहीं दी जा सकेगी, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाएं समाप्त हो जाएँगी।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी भी की कि पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव निर्धारित समयानुसार होना आवश्यक है और लोकतांत्रिक संस्थाओं का नियमित संचालन निर्वाचन प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

दूसरी ओर, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में SIR प्रक्रिया जारी है, और पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव करवाना विधिक रूप से संभव नहीं है। यह प्रक्रिया फरवरी तक चलेगी, जिसके बाद स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा।
मंत्री के अनुसार, चुनावी ड्यूटी के लिए सबसे अधिक कार्मिक शिक्षा विभाग से उपलब्ध होते हैं, इसलिए परीक्षा अवधि में चुनाव करवाना व्यावहारिक रूप से कठिन है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव मई 2026 में कराए जाना ही संभावित विकल्प नजर आता है


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!